थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों अनिवार्य है?
प्रस्तावना
भारत जैसे विशाल देश में सड़कों पर हर दिन लाखों वाहन चलते हैं। इन वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाएँ भी आम हैं। दुर्घटनाओं में अक्सर तीसरे व्यक्ति (Third Party) यानी कोई पैदल यात्री, अन्य वाहन चालक, सवारी या सड़क किनारे खड़ा व्यक्ति प्रभावित होता है।
यदि किसी दुर्घटना में किसी तीसरे व्यक्ति की जान या माल की हानि हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा?
यही कारण है कि भारत सरकार ने “थर्ड पार्टी इंश्योरेंस” को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 146 के तहत अनिवार्य (Mandatory) कर दिया है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह बीमा है जिसमें वाहन से होने वाली क्षति या दुर्घटना के लिए प्रभावित “तीसरे पक्ष” (Third Party) को मुआवजा दिया जाता है।
- पहला पक्ष (First Party): वाहन का मालिक या बीमाधारक।
- दूसरा पक्ष (Second Party): बीमा कंपनी।
- तीसरा पक्ष (Third Party): कोई बाहरी व्यक्ति जो दुर्घटना से प्रभावित हुआ हो (जैसे राहगीर, दूसरा वाहन चालक, या सार्वजनिक संपत्ति)।
उदाहरण के लिए –
राम अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है और गलती से उसकी बाइक से श्याम की कार को नुकसान पहुँच गया।
- यहाँ राम पहला पक्ष है।
- बीमा कंपनी दूसरा पक्ष है।
- और श्याम तीसरा पक्ष है।
अब राम की थर्ड पार्टी पॉलिसी से श्याम को नुकसान का मुआवजा मिलेगा।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों अनिवार्य किया गया?
1. सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या
भारत विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में शीर्ष देशों में शामिल है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं।
- 2022 के आँकड़े: लगभग 4.5 लाख सड़क हादसे, जिनमें 1.5 लाख मौतें हुईं।
इनमें से बड़ी संख्या “थर्ड पार्टी” यानी बाहरी लोगों की होती है।
2. पीड़ित को आर्थिक सुरक्षा देना
किसी दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार को सबसे बड़ी समस्या होती है – इलाज और आर्थिक नुकसान।
यदि दोषी वाहन चालक गरीब है या उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो पीड़ित को मुआवजा कैसे मिलेगा?
इस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया ताकि बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजा दे सके।
3. न्याय और सामाजिक सुरक्षा
कानून का उद्देश्य है कि सड़क पर कोई निर्दोष व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होकर आर्थिक संकट में न फँसे।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सामाजिक न्याय का साधन है। यह अमीर-गरीब सभी पीड़ितों को समान सुरक्षा प्रदान करता है।
4. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा
कई बार दुर्घटना में सरकारी संपत्ति (जैसे बिजली का खंभा, ट्रैफिक सिग्नल, फुटपाथ, रेलिंग आदि) को नुकसान पहुँचता है।
इस नुकसान की भरपाई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से होती है।
5. दोषी चालक को राहत
यदि थर्ड पार्टी बीमा न हो तो दोषी चालक को खुद अपनी जेब से मुआवजा देना पड़ेगा, जो कभी-कभी लाखों रुपये हो सकता है।
बीमा अनिवार्य होने से चालक की भी सुरक्षा होती है।
कानून में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
- मोटर व्हीकल एक्ट 1988, धारा 146: भारत में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहन नहीं चला सकता।
- उल्लंघन पर सजा: बिना थर्ड पार्टी बीमा के गाड़ी चलाने पर ₹2000 से ₹4000 तक जुर्माना और/या 3 महीने की कैद हो सकती है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मिलने वाले लाभ
1. तीसरे पक्ष के लिए
- दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज का खर्च मिलता है।
- यदि मृत्यु हो जाए तो परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है।
- संपत्ति का नुकसान हो तो उसका भी मुआवजा मिलता है।
2. वाहन मालिक के लिए
- लाखों रुपये की भरपाई से बच जाता है।
- कानूनी सुरक्षा मिलती है।
- मानसिक शांति मिलती है क्योंकि जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर आ जाती है।
उदाहरण द्वारा समझें
उदाहरण 1:
राकेश स्कूटी चला रहा था। उसने गलती से एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। पैदल यात्री का पैर टूट गया और इलाज पर ₹80,000 खर्च आया।
यदि राकेश के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो बीमा कंपनी पूरा खर्च देगी।
यदि न होता, तो राकेश को अपनी जेब से 80,000 रुपये देने पड़ते।
उदाहरण 2:
एक ट्रक चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई और सामने की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार का नुकसान ₹5 लाख का हुआ।
- यदि ट्रक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो बीमा कंपनी कार मालिक को ₹5 लाख देगी।
- अन्यथा, ट्रक मालिक को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ेगा।
उदाहरण 3:
बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अदालत ने मृतक के परिवार को ₹10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
यदि बस बीमित थी तो बीमा कंपनी भुगतान करेगी।
यदि बीमा नहीं था तो बस मालिक को खुद 10 लाख रुपये देने पड़ेंगे, वरना कानूनी कार्यवाही होगी।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने के नुकसान
- दुर्घटना होने पर मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी।
- अदालत केस कर सकती है, जिससे भारी जुर्माना और सजा हो सकती है।
- वाहन जब्त भी हो सकता है।
- सड़क पर चलाना अवैध माना जाएगा।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनाम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस
- थर्ड पार्टी: केवल तीसरे पक्ष को सुरक्षा।
- कॉम्प्रिहेंसिव (Comprehensive): इसमें थर्ड पार्टी के साथ-साथ आपके वाहन और खुद आपको भी सुरक्षा मिलती है।
फिर भी सरकार ने कम से कम थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य किया है ताकि किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान कभी अधूरा न रहे।
वास्तविक केस स्टडी
केस 1:
दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें ऑटो चालक की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
कोर्ट ने परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
बीमा कंपनी ने यह राशि दी क्योंकि ऑटो में थर्ड पार्टी बीमा था।
केस 2:
उत्तर प्रदेश में एक बाइक सवार ने पैदल यात्री को टक्कर मारी। बाइक के पास थर्ड पार्टी बीमा नहीं था।
कोर्ट ने बाइक मालिक को 2 लाख रुपये भरपाई करने का आदेश दिया।
मालिक गरीब था और वह इतनी राशि देने में असमर्थ रहा। उसे कोर्ट केस और आर्थिक संकट झेलना पड़ा।
सरकार और समाज के लिए फायदे
- दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों को तुरंत मुआवजा मिल जाता है।
- न्याय प्रणाली पर दबाव कम होता है।
- सड़क पर सभी को सुरक्षा का भरोसा मिलता है।
- यह सामाजिक जिम्मेदारी और समानता का प्रतीक है।
निष्कर्ष
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है।
यह दुर्घटना में पीड़ितों को तुरंत राहत देता है और दोषी वाहन मालिक को बड़े आर्थिक बोझ से बचाता है।
इसीलिए सरकार ने इसे अनिवार्य किया है।
👉 यदि आपके पास वाहन है तो सबसे पहले थर्ड पार्टी बीमा कराना आपका कानूनी कर्तव्य है।
यह न सिर्फ कानून का पालन है बल्कि मानवता और जिम्मेदारी भी है।